दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने की एवज में अब नई शर्त लगा दी है, जिससे आवेदकों में हड़कंप मच गया है.
विभाग ने वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2022 तक उन सभी आवेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया है जिन्होंने सरकार से सोलर प्लेट की सब्सिडी प्राप्त की है.
वर्ष 2010 में इस क्षेत्र को डार्कजोन घोषित कर भूमिगत जलस्तर निकासी के लिए पेयजल संबधी योजना के अलावा ट्यूबवेल के किसी तरह के नए कनेक्शनों पर पूर्णतया रोक लगा दी थी लेकिन कई किसानों के न्यायलय में जाने के बाद सरकार ने वर्ष 2012, वर्ष 2018 में नए आवेदन तो प्रापत किए, लेकिन आज तक एक किसान को भी नया कनेक्शन जारी नहीं किया गया है.
वर्ष 2021 के अंतिम पखवाड़े में सरकार ने क्षेत्र को डार्कजोन में छूट देते हुए नए आवेदक किसानों से प्रार्थना पत्र लेकर उनको मात्र तीन माह में नया कनेक्शन जारी करने का आश्वासन देते हुए उनको तुरंत तीस हजार रुपये प्रति आवेदक विभाग को जमा करवाने का आदेश दिया, जिसका उपभोक्ताओं ने हाथों हाथ स्वीकार करते हुए सरकारी कोष में जमा भी करवा दिया.