ट्रैफिक पुलिस अब हेलमेट नहीं पहनने वाले या ठीक से नहीं पहनने वालों पर शिकंजा कस रही है। हेलमेट नहीं पहनना पहले से ही नियमों के खिलाफ था, लेकिन अब ठीक से हेलमेट नहीं पहनना भी कानून के खिलाफ है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना जारी कर रही है। हालांकि, इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं या गलत तरीके से पहनते हैं। ऐसे में हम आपको सही तरीके से हेलमेट पहनने का तरीका बता रहे हैं, जिससे आप सुरक्षित रह सकें और फाइन से बच सकें।
हेलमेट पहनने का सही तरीका
दुपहिया वाहन चलाने या चलाने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ताकि दुर्घटना होने पर आपका सिर सुरक्षित रहे। सिर में चोट लगने के कारण हर साल दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए हेलमेट पहनना महत्वपूर्ण है जो अच्छी तरह से फिट हो और सुरक्षित रूप से बांधा गया हो। कभी-कभी लोग हेलमेट न पहनकर टिकट पाने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक होता है और इसके लिए जुर्माना भी लग सकता है।
2000 रुपए का चालान
भारत सरकार ने 1998 के मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है, जिसके तहत हेलमेट नहीं पहनने या ठीक से नहीं पहनने पर दोपहिया वाहनों के सवारों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अगर बाइक सवार ने हेलमेट तो पहना हुआ है, लेकिन लगा नहीं है तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही अगर आपने हेलमेट तो पहन रखा है लेकिन स्ट्रैप को कसकर नहीं बांधा है तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर हेलमेट ठीक से पहनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
हेलमेट का ISI होना भी जरूरी
अगर आप ऐसा हेलमेट पहनते हैं जिस पर बीएसआई (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आईएसआई) का निशान नहीं है, तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप बाइक या स्कूटर चलाते समय केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहन सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194D MVA के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस फिलहाल लोगों का 1000 रुपये का चालान काट रही है.